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28 December 2022

बसनिया ओढ़ारी बांध निरस्त नहीं होने पर संघर्ष की चेतावनी

कलेक्टर महोदया हर्षिका सिंह को सौंपा ज्ञापन

मंडला। जिले के बसनिया बांध प्रभावितों द्वारा सैकड़ों की संख्या में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदया श्रीमती हर्षिका सिंह को ज्ञापन सौंपा। मंडला जिला संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत वर्गीकृत है जहां पेसा अधिनियम प्रभावशील है इस परियोजना के संबंध में प्रभावित ग्रामसभा को किसी भी तरह की जानकारी नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा नहीं दिया गया है। आदिवासियों को पेसा नियम के तहत प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का हनन है। बांध निर्माण के लिए मुंबई की कंपनी को ठेका दिए जाने की सूचना समाचार पत्र के माध्यम से मिली है। पांचवी अनुसूची और पैसा अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकार के दायरे में हमारी ग्राम सभा बांध बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं करती है। उपस्थित समुदाय ने कलेक्टर से कहां कि बिजली बनाने के लिए आदिवासियों को उजाड़ना बंद होना चाहिए, मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इस बांध को तत्काल निरस्त करने की घोषणा करें अन्यथा हम लोग इस बांध के विरोध में सड़कों पर संघर्ष के लिए मजबूर होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपते समय क्षेत्रीय विधायक डॉ अशोक मर्सकोले जिला पंचायत सदस्य ललिता धुर्वे सहित तमाम जनप्रतिनिधि और सैकड़ों

ग्रामीण शामिल रहे।

 

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