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03 August 2023

ज्ञानवापी मस्जिद में जारी रहेगा ASI का सर्वे, हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी


 प्रयागराज। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई के सर्वे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सर्वे जारी रखने के निर्देश दे दिए हैं। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण पर रोक नही लगाई जाएगी। उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के आदेश को 21 जुलाई को चुनौती दी थी।

दरअसल, 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वे का आदेश दिया था। जिला अदालत के आदेश के बाद एएसआई की टीम सोमवार को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने पहुंची थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की बात कही थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायहित में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है।

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