दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार सतर्क है. अब दिल्ली सरकार ने राजधानी में पटाखे (Firecrackers) जलाने और खरीदने को लेकर एक नये नियम की जानकारी दी. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने बताया कि दिल्ली में पटाखे खरीदने और जलाने पर 200 रुपये जुर्माना और छह महीने कैद की सजा हो सकती है.
निर्माण, भंडारण और बिक्री पर भी हो सकती है सजा
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजधानी में पटाखों का निर्माण, भंडारण और बिक्री करने वालों को तीन साल कैद और 5,000 रुपये तक जुर्माने देना पड़ सकता है. गोपाल राय ने कहा कि दिवाली पर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए कुल 408 दलों का गठन किया गया.
दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध इसलिए किया है कि ताकि त्योहार और सर्दियों के मौसम में वायु की गुणवत्ता खराब न हो. दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए कुल 408 टीमों को गठन किया है. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है. राजस्व विभाग ने 165 टीमों का गठन किया है और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमों का गठन किया है. दिल्ली सरकार ने एक जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें दिवाली भी शामिल है जिसका पालन पिछले दो सालों से हो रहा है.

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