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22 February 2023

शिंदे गुट के पास ही रहेगा शिवसेना नाम और धनुष-बाण- सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली। 
महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव गुट पर शिंदे गुट भारी पड़ रहा है। पहले चुनाव आयोग ने उद्धव गुट की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया और  अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के फैसले को फिलहाल बरकरार रखा है। मतलब अभी शिवसेना और धनुष बाण दोनों ही शिंदे गुट के पास ही रहने वाले हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि उद्धव गुट और शिंदे खेमे को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।कोर्ट का तर्क था कि शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने अपने आप को साबित किया है। ऐसे में चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। वही कोर्ट ने उद्धव गुट को सलाह दी है कि उद्धव कैंप अभी मिले अस्थायी नाम और चुनाव निशान का इस्तेमाल जारी रख सकता है। बेंच ने यह आदेश 26 फरवरी को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए दिया है। इस दौरान कोर्ट ने शिंदे गुट से कहा कि आप भी अभी ऐसा कोई व्हिप नहीं जारी करेंगे, जिसे न मानने से उद्धव समर्थक सांसद और विधायक अयोग्य हो जाएं।

चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को माना था असली शिवसेना

अब जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को बड़ा झटका दिया था। आयोग ने शिंदे गुट को ही असल शिवसेना माना था और धनुष-बाण वाला चिन्ह भी उन्हीं के पास गया था। उस फैसले को उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब वहां से भी अभी के लिए कोई राहत नहीं मिली है। चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा गया है।

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