जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर जब मामला राज्य सूचना आयोग के सामने पहुंचा तो राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने ओपी पांडे को तलब किया तो उन्होंने अपने आप को इस प्रकरण में निर्दोष बताते हुए कहा कि जानकारी को उपलब्ध नहीं कराने के लिए वे दोषी नहीं है बल्कि उनके द्वारा अपने अधिकारी को दो बार पत्र लिखकर जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध भी किया था। पाण्डे ने जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए तत्कालीन संचालक खाद
नागरिक आपूर्ति अविनाश लवानिया को दो बार पत्र लिखा पर इसके बावजूद भी लवानिया ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के अनुसार अधिनियम की धारा 5(4) के तहत कोई भी लोक सूचना अधिकारी किसी भी अन्य अधिकारी से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध कर सकता है और जिस अधिकारी से अनुरोध किया जाएगा वह डीम्ड लोक सूचना अधिकारी के रूप में धारा 5 (5) के तहत जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। इस प्रकरन में सुनवाई के लिए समन जारी करने के साथ कारण बताओ नोटिस की सुनवाई के लिए आयोग ने लवानिया को अब 8 मई को तलब किया है।
18 April 2023
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तत्कालीन संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अविनाश लवानिया को नोटिस
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MP24X7...यानी समय, सत्ता और समाज के बनाए हुए नियम के खिलाफ जाने का मतलब है। सही मायनों में सुधारवाद का वह पथ या रास्ता है। जो अंतिम माना जाता है, लेकिन हम इसे शुरुआत के रूप में ले रहे हैं। सार्थक शुरुआत कितनी कारगर साबित होगी? यह तो भविष्य तय करेगा। फिर भी हम ब्रह्मपथ पर चल पड़े हैं, क्योंकि यह अंतिम पथ नहीं है। सुधारवाद की दिशा में एक छोटा कदम है।.
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