भोपाल। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2021 के एक मामले में अबतक जवाब न देने के कारण एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी (मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय), जबलपुर के रजिस्ट्रार डा पुष्पराज सिंह बघेल को 18 जुलाई 2023 को अनिवार्यतः आयोग में व्यक्तिशः आकर अपना स्पष्टीकरण व प्रतिवेदन देने के आदेश दिये गये हैं। आयोग द्वारा डा बघेल को कारण बताओ नोटिस एवं पांच हजार रूपये का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। नोटिस एवं वारंट की तामीली पुलिस अधीक्षक, जबलपुर के माध्यम से कराई जायेगी। आयोग के प्र.क्र. 8453/इंदौर/2021 में कई पदीय एवं नामजद स्मरण पत्र देने के बावजूद भी प्रतिवेदन न देने के कारण एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जबलपुर के रजिस्ट्रार डा बघेल को 18 जुलाई 2023 को आयोग में स्वयं उपस्थित होने के लिए कहा गया है।मालूम हो कि आयोग के उपरोक्त प्रकरण के अनुसार एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी (मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय), जबलपुर से सम्बद्ध बीडीएस महाविद्यालय, जिला इंदौर के छात्र-छात्राओं द्वारा उनके कोर्स पूर्ण कर लेने के उपरांत भी उनकी वार्षिक परीक्षायें आयोजित नहीं करने एवं जिन कक्षाओं की परीक्षायें आयोजित की जा चुकी है, उन परीक्षाओं का परिणाम घोषित नही करने के साथ-साथ छात्र-छात्राओं की कक्षायें अपग्रेड नहीं करने के संबंध में एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जबलपुर की आयोग में सामूहिक शिकायत की थी। शिकायत मिलते ही आयोग ने एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जबलपुर के रजिस्ट्रार से जवाब मांगा था। रजिस्ट्रार को छह पत्र एवं एक स्मरण पत्र भी भेजा गया था, फिर भी उनकी ओर से जवाब नहीं मिला। इस पर आयोग ने उन्हें आठ जून 2023 को व्यक्तिशः आकर जवाब देने को कहा, तब भी रजिस्ट्रार आयोग के समक्ष आने में असफल रहे।
अंततः मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा अब व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 32ग के अन्तर्गत एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जबलपुर के रजिस्ट्रार डा (श्री) पुष्पेन्द्र सिंह बघेल को आठ जूून 2023 को आयोग में उपस्थित न होने के कारण पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने सम्बन्धी नामजद कारण बताओ नोटिस देकर उन्हें 18 जुलाई 2023 को अनिवार्यतः आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से आकर अपना स्पष्टीकरण (जवाब) देने के आदेश दिये गये हंै। रजिस्ट्रार, डा बघेल की 18 जुलाई 2023 को आयोग में व्यक्तिशः उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके विरूद्ध पांच हजार रूपये का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारण्ट भी आयोग द्वारा जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस एवं वारंट की तामीली पुलिस अधीक्षक, जबलपुर के माध्यम से कराई जाएगी।
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