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11 July 2023

ED निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढाने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 'अवैध' ठहराया


 नई दिल्ली। केंद्र   सरकार एक बार फिर से ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये नहीं होगा. ये मामला बहुत रोचक है. संजय मिश्रा 2018 में ईडी डायरेक्टर बनाए गए थे. 2 साल बाद 60 साल की उम्र में उन्हें रिटायर होना था, लेकिन सरकार ने आदेश

जारी किया कि उनका कार्यकाल 3 साल का होगा. मामला सुप्रीम कोर्ट में गया. कोर्ट ने कहा, बहुत खास मामलों में बहुत थोड़े वक्त के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है. कोर्ट ने तब कार्यकाल बढ़ाने को रज़ामंदी देते हुए कहा कि ऐसा फिर न हो. लेकिन आप जानते ही हैं कि ईडी के पास कितना काम है!

तो नवंबर 2021 में संजय मिश्रा के रिटायर होने से 3 दिन पहले सरकार ने जुगत भिड़ाकर कहा कि ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर की उनकी नियुक्ति से 5 साल पूरे होने तक एक बार में एक साल कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है. मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया.

कोर्ट ने पूछा कि हमने तो पिछली बार कहा था कि अब मत बढ़ाना, तो ऐसा क्यों कर रहे हो. सरकार ने कहा कि संजय मिश्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एफएटीएफ में भारत का मामला देख रहे हैं और उनका रहना बहुत जरूरी है. कोर्ट ने पूछा कि ईडी में उनके अलावा और कोई काबिल नहीं है क्या.

सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन इसी साल समीक्षा होनी है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बस 31 जुलाई तक ही रह पाएंगे.


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