अशोकनगर। अशोकनगर के भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी को बड़ी राहत मिली है। विधायक के जाति प्रमाण पत्र पर लगी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट डबल बेच के फैसले का हवाला देते हुये कहा किया जब हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा इसे सही माना जा चुका है तो अब इस याचिका पर सुनवाई नही की जा सकती।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कास्ट स्कूटनी कमेटी द्वारा जाति प्रमाण पत्र को वैध ठहराने के फैसले को भी सुनवाई के दौरान उल्लेखित करते हुये ग्वालियर हाई कोर्ट की डबल बेंच के अशोकनगर भाजपा विधायक जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को सही मानने के फैसले के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया।
दरअसल अशोकनगर के भाजपा के ही पूर्व विधायक लड्डूराम कोरी ने वर्तमान विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को पहले हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, इसके बाद जब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने विधायक जज्जी के जाति प्रमाणपत्र को सही ठहराया तो फिर लड्डूराम कोरी ने इस जाति प्रमाणपत्र को लेकर सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह निर्णय आते ही अशोकनगर के भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी का विधानसभा चुनाव लडने का रास्ता अब साफ हो गया है। आपको बता दें कि अपील कर्ता पूर्व विधायक लड्डूराम की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट विवेक तनखा ने पैरवी की वहीं विधायक जज्जी की तरफ से वकील कुशाग्र रघुवंशी ने पैरवी की ।
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