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14 July 2022

राष्ट्रपति चुनाव: मप्र के विधायक संसद मतदान कर सकेंगे

 भोपाल।राष्ट्रपति चुनाव के लिये मप्र के विधायकों को नई दिल्ली स्थित संसद भवन एवं अन्य राज्यों के विधान मंडलों में मतदान करने की सुविधा दी है। इस संबंध में मप्र के रिटर्निंग आफिसर एपी सिंह ने सभी विधायकों को सूचना जारी कर कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों हेतु, जो किसी कारणवश राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतदान की तिथि को संबंधित राज्यों की राजधानियों में मतदान करने में असमर्थ हैं, उनके विशेष अनुरोध पर नई दिल्ली स्थित संसद भवन के कक्ष क्रमांक-63 में बनाये जाने वाले मतदान केन्द्र पर मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।



इस सुविधा हेतु संबंधित सदस्य को उनके द्वारा नई दिल्ली में मतदान करने के लिए मतदान की तिथि से कम से कम 10 दिवस पहले अनुरोध प्ररूप-क में कर आयोग से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

रिटर्निंग आफिसर में जारी सूचना में बताया है कि सामान्यत: निर्वाचन आयोग किसी भी सदस्य को उसके राज्य या संसद भवन के कक्ष के अलावा किसी अन्य स्थान पर मतदान की सुविधा प्रदान नहीं करता है। किंतु विशेष परिस्थितियों एवं औचित्यपूर्ण कारणों को दृष्टिगत रखते हुए एवं किसी सदस्य के अपने राज्य के मतदान स्थल एवं नई दिल्ली स्थित मतदान स्थल से दूर होने एवं मतदान दिवस को उक्त दोनों स्थानों पर न पहुंच पाने की परिस्थिति में ऐसे सदस्य द्वारा उन कारणों को स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्ररूप-ख में पूर्ण औचित्य के साथ अनुरोध किये जाने पर उसे अपवाद स्वरूप अपने राज्य की विधान सभा से इतर देश के किसी अन्य राज्य विधान सभा में स्थित मतदान केन्द्र पर अनुरोध अनुसार मतदान की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

अन्यत्र स्थल पर मतदान की सुविधा, इच्छुक सदस्य को, इस शर्त के अध्यधीन उपलब्ध कराई जायेगी कि एक बार लिया गया उक्त विकल्प अंतिम होगा और आयोग द्वारा इसमें किसी भी स्थिति में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

मप्र विधान सभा के समस्त निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2022 हेतु मतदान की तिथि 18 जुलाई, 2022 को किसी विशेष कारणवश मप्र विधान सभा भवन, भोपाल स्थित मतदान केन्द्र पर मतदान करने के स्थान पर नई दिल्ली स्थित मतदान केन्द्र या देश के अन्य राज्यों की विधान सभा में स्थित मतदान केन्द्र पर मतदान करने की विशेष सुविधा हासिल करने के इच्छुक सदस्य औचित्य सहित अपना अनुरोध पत्र मतदान की तिथि से 10 दिवस पूर्व भेजकर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

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